केरल
Kerala: कविता हत्याकांड के आरोपी अजिन को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना
Tara Tandi
6 Nov 2025 3:42 PM IST

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PATHANAMTHITTA पथानामथिट्टा: तिरुवल्ला में 19 वर्षीय युवती को प्यार से इनकार करने पर चाकू मारकर आग लगाने के जुर्म में अदालत ने अजिन रेजी मैथ्यू (24) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसे पथानामथिट्टा के आयरूर निवासी कविता की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था। अतिरिक्त जिला अदालत ने सजा सुनाई। अदालत ने पहले भी उसे इस मामले में दोषी पाया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए जाँच अधिकारियों और अभियोजन पक्ष की सराहना की।
यह घटना 12 मार्च, 2019 को हुई थी। अजिन ने गुस्से में आकर अपनी सहपाठी कविता को उनके रिश्ते से मुकरने पर रोक लिया और उस पर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बात करने के बहाने उसने उसे रोका और फिर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
स्थानीय लोग दौड़े, आग बुझाई और उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। गंभीर रूप से जली कविता की अगले दिन मौत हो गई। कविता तिरुवल्ला के एक निजी संस्थान में रेडियोलॉजी की छात्रा थी। दोनों वोकेशनल हायर सेकेंडरी में सहपाठी थे। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए उस पर हमला किया। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी आरोपी के खिलाफ अहम सबूत था।
अजिन उसे मारने के इरादे से आया था। उसके बैग में पेट्रोल की तीन बोतलें, रस्सी और एक चाकू था। अजिन बस से उतरने के बाद पैदल चल रही कविता के पीछे आया और फिर उसका रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा हो गया और फिर उस पर चाकू से वार कर दिया। फिर उसने उस पर पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी। यह देखकर स्थानीय लोगों ने आग बुझाई और कविता को अस्पताल ले गए। अजिन ने कविता की हत्या के बाद आत्महत्या करने की योजना बनाई थी
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